Driving Licence , RC नहीं दिखाने पर Challan नहीं काट सकती Traffic Police ! | वनइइंडिया हिंदी

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According to the Central Motor Vehicle Rules, if you do not show the Registration Certificate (RC), Insurance Certificate, Pollution Under Control Certificate, Driving License (DL) and Permit Certificate immediately on demand to the Traffic Police, then it is not a crime.


सितंबर की पहली तारीख से ट्रैफिक के नए नियम लागू होने के बाद से कई जगहों पर काफी चालान कटने की खबरें सामने आने लगी हैं. जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा है कि अगर आप कहीं डीएल या दूसरे दस्तावेज़ ले जाना भूल गए तो बड़ी परेशानी हो सकती है. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर ताबड़तोड़ चालान करने की खबरें आ रही हैं. हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो यह जुर्म नहीं है.

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