Supreme court reorder to Allahabad high court to complette hearing of Dr Kafeel Khan case with in 15 days

By : Bharat Darshan Web TV

Published On: 2020-08-12

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06:46

समाजसेवी और डॉ. कफील खान की रिहाई में हो रही देरी पर सुप्रीमकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिन के भीतर उनकी सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रेफर किया था, लेकिन सुनवाई में हो रही देरी की वजह से उनके परिजनों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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