टॉप 10 न्यूजः वीडियो में देखें अब तक की देश-दुनिया की बड़ी खबरें

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 15-18 साल के बीच की महिला शिकायत करती है तो यह रेप होगा चाहे वह शादीशुदा ही क्यों न हो। कोर्ट के इस फैसले से नाबालिग की शादी का मामला पूरी तरह से बदल गया है। जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने यह फैसला बुधवार को दिया।


User: Hindustan Live

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Uploaded: 2018-02-16

Duration: 01:18

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