हरियाणा पुलिस ने अर्जी खारिज करने की मांग की, बेगुनाह थी तो फरार क्यों हुई हनीप्रीत ?

हरियाणा पुलिस ने अर्जी खारिज करने की मांग की, बेगुनाह थी तो फरार क्यों हुई हनीप्रीत ?

राम रहीम के जेल जाने के बाद से फरार चल रही उसकी राजदार हनीप्रीत की अग्रिम जमानत की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत से कहा कि वो तय समय सीमा के अंदर सरेंडर करे. अर्जी पर थोड़ी देर में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि 12 घंटे की मोहलत दे सकते हैं ताकि हनीप्रीत जांच में सहयोग कर सके.अदालत ने ये भी कहा कि जांच में सहयोग करना ही होगा. हरियाणा पुलिस ने कहा कि हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होनी चाहिए. उसे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी देनी चाहिए थी.


User: Inkhabar

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Uploaded: 2019-03-01

Duration: 03:44

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