Gujarat Riots: गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

Gujarat Riots: गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

गोधरा में 2002 में हुए साबरमती ट्रेन को आग लगाने के मामले में एसआईटी की विशेष अदालत की ओर से आरोपियों को दोषी ठहराए जाने और बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने फांसी की सजा पाए 11 दोषियों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. वहीं बाकी 20 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी. वहीं कोर्ट ने गोधरा कांड के पीड़ितों को दस लाख का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है.


User: Inkhabar

Views: 3

Uploaded: 2019-03-01

Duration: 01:44