मॉब लिंचिंग पर संसद को कानून बनाने का निर्देश - सुप्रीम कोर्ट

मॉब लिंचिंग पर संसद को कानून बनाने का निर्देश - सुप्रीम कोर्ट

देश में भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. सुप्रीम कोर्ट ने भीड़तंत्र को रोकने के लिए संसद को कानून बनाने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को करेगा.


User: Inkhabar

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Uploaded: 2019-03-01

Duration: 11:44

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