2005 दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट: दोषी तारिक अहमद डार को 10 साल जेल, 2 बरी

2005 दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट: दोषी तारिक अहमद डार को 10 साल जेल, 2 बरी

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2005 सीरियल बम धमाका मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि एक आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल की सजा सुनाई है। डार को UAPA(unlawful activities prevation act) के तहत दोषी करार दिया गया है।


User: News State UP UK

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Uploaded: 2020-04-23

Duration: 16:16