Pakistan: UAPA कानून के तहत मसूद अजहर आतंकी करार

Pakistan: UAPA कानून के तहत मसूद अजहर आतंकी करार

अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) ने पठानकोट आतंकी हमले के मास्टर माइंड मसूद अजहर, मुंबई 2611 हमले के आरोपी हाफिज सईद, मुंबई बम कांड 1993 के आरोपी दाऊद इब्राहिम और जकी-उर-रहमान लखवी को संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी होने की घोषणा कर दी है. इनमें से पठान कोट आतंकी हमले के मास्टर माइंड मसूद अजहर को पहले ही यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है. इसके साथ ही इन चारों आतंकवादियों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया गया है. इस बिल के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है. पहले इस बिल के मुताबिक पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित कर सकते थे.


User: News State UP UK

Views: 1

Uploaded: 2020-04-24

Duration: 02:46

Your Page Title