Lakh Take Ki Baat: चुनाव में दागियों का हिसाब, ताजपोशी में किसी को नहीं बुलाएंगे केजरीवाल, देखें देश दुनिया की खबरें

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दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी किया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को 48 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट मीडिया में न केवल अपने दागी उम्मीदवार के खिलाफ लंबित मुकदमों के खिलाफ जानकारी देनी होगी. बल्कि ये भी साफ करना होगा कि उस उम्मीदवार का चयन पार्टी ने क्यों किया है.


User: News State UP UK

Views: 3

Uploaded: 2020-04-24

Duration: 20:25

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