Delhi : CAA: सुप्रीम कोर्ट में जामिया और एएमयू हिंसा से जुड़ी याचिका खारिज, CJI बोले पुलिस को FIR दर्ज करने से नहीं रोक सकते

Delhi : CAA: सुप्रीम कोर्ट में जामिया और एएमयू हिंसा से जुड़ी याचिका खारिज, CJI बोले पुलिस को FIR दर्ज करने से नहीं रोक सकते

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनीवर्सिटी में हिंसा मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई कानून अपने हाथ में ले ले और हिंसा पर उतर आए तो ऐसे में कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकता है. छात्रों को भले की विरोध करने का अधिकार हो लेकिन वह हिंसा नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद आदेश पास करे.


User: News State UP UK

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Uploaded: 2020-04-24

Duration: 04:55

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