Ayodhya में Ram Mandir निर्माण के लिए देंगे दान तो मिलेगी Income Tax में छूट

Ayodhya में Ram Mandir निर्माण के लिए देंगे दान तो मिलेगी Income Tax में छूट

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां तेजी पर है। पर कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने इस व्यवस्था में रोड़ा अटका रखा है। पर तालाबंदी के तीसरे चरण में निर्माण कार्यों में ढील मिलने की वजह से फिर से मंदिर निर्माण कार्य तेज हो गया है। भूमि पूजन की तारीख को लेकर मंथन चल रहा है। मंदिर निर्माण कार्य में अर्थिक रुप से कोई बाधा न आए इसके लिए एक खुशखबरी है। अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर मिलेगी छूट। और इस छूट का दावा करने के लिए ट्रस्ट से मिली दान रसीद होना अनिवार्य है।br br #Incometax #Rammandir #Ramjanmabhoomi #Section80Gbr br श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी को हुआ था, इसमें अभी 15 सदस्य हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ रुपए रकम जमा हो चुकी थी। दान में एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाली गई है।br br अयोध्या में बन रहे राममंदिर के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके लिए ट्रस्ट को दान करने वाले लोगों को अब वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स में सेक्शन 80जी के तहत छूट मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ऐतिहासिक अहमियत वाली जगह है और पूजा का एक लोकप्रिय स्थल है।br br #Ayodhya #CoronavirusIndiaLockdown #Coronavirusindiabr br छूट चाहिए तो दान की रसीद रखें :— इनकम टैक्स के सेक्शन 80जी के सब-सेक्शन (2) के अंतर्गत आने वाले क्लॉज (बी) के तहत इसके निर्माण में जुटे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान करने वाले लोगों को 50 फीसद तक डिडक्शन दिया जा सकता है। आयकर छूट का दावा करने के लिए ट्रस्ट से मिली दान की रसीद होना जरूरी है। जिसमें कि ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए।br br आवेदन के बाद छूट:— धारा 80जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है। चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को पहले धारा 11 और 12 के तहत आयकर छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है। इसके बाद धारा 80जी के तहत छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है।br br #PatrikaCoronaTRUTHs #PatrikaCoronaLATEST #Coronavirus #UPPatrikabr br धारा 80जी को समझिए :— आयकर की धारा 80जी में कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है। पर शर्त ये है की संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा। यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है।br br ट्रस्ट का लोगो :— श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर अपना लोगो जारी किया था।br br #COVID2019india #Janatacurfew #Lockdown #CoronavirusUpdate


User: Patrika

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Uploaded: 2020-05-09

Duration: 03:56

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