दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण जैसे मोबाइल और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है।br


User: IANS INDIA

Views: 25

Uploaded: 2020-09-18

Duration: 00:58

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