भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के मालिकाना हक दिये जाने की याचिका खारिज

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के मालिकाना हक दिये जाने की याचिका खारिज

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के मालिकाना हक दिये जाने की याचिका खारिजbr #lockdown #Bhagwansrikrishna #malikana haq #yachika kharizbr मथुरा विराजमान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद मामले में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री द्वारा दाखिल मंदिर को मालिकाना हक दिये जाने की याचिका खारिज कर दी गयी है । सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रभारी अपर जिला जज फ़ास्ट ट्रेक सेकेंड श्री मती छाया शर्मा ने दिया फैसला दिया है । आदेश, मंदिर प्रकरण में मंदिर से बाहर के व्यक्ति और श्रद्धालु द्वारा दाखिल दावे को स्वीकार करने और न्यायिक प्रक्रिया चरमरा जाने का दिया हवाला देते हुए उन्होंने ने फैसला लिया है । वादी फैसले से दिखे असन्तुष्ट ,फैसले के खिलाफ करेंगे हाई कोर्ट में अपील । वही याचिकाकर्ताओं के पक्षकार वकील करुणेश ने बताया कि कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है इसमें कई बिंदु उन्होंने हमारे समक्ष रखें । उन्होंने बताया कि मालिकाना हक को देखते हुए अगर जन्म स्थान की तरफ से यह याचिका दायर कराई जाए तो इसका सुनाना । अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि डॉक्यूमेंट के आधार पर इस याचिका को खारिज किया गया है ।


User: Patrika

Views: 10

Uploaded: 2020-09-30

Duration: 02:20

Your Page Title