गौमांस का अवैध रूप से परिवहन करने पर टोयोटा कार का अधिहरण

गौमांस का अवैध रूप से परिवहन करने पर टोयोटा कार का अधिहरण

p शाजापुर: जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने गौमांश का अवैध रूप से परिवहन करने पर टोयोटा कार क्रमांक आरजे 17-यू-0163 का अधिहरण करने एवं अपील अवधि व्यतित होने के उपरांत वाहन की नीलामी करने के आदेश दिए है। प्रकरण के अनुसार विगत 08 फरवरी 2018 को पुलिस ने मुखबीर सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अकोदिया में बस स्टैण्ड पर सारंगपुर से आने वाली टोयोटा कार को रोकने की कोशिश की गई, किन्तु चालक कार तेजी से भगाकर आगे ले गया और चलती कार से साथ में बैठे व्यक्ति के साथ कूद कर भाग गया। कार के निरीक्षण में पाया गया था कि कार में लगभग 6 क्विंटल गौमांश अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। p


User: Bulletin

Views: 10

Uploaded: 2021-02-16

Duration: 00:12

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