सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी समलैंगिक विवाह को मान्यता, लेकिन बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी समलैंगिक विवाह को मान्यता, लेकिन बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला

समलैंगिक विवाह (Same sex marriage) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है. लेकिन समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को लेकर कई बातें कही हैं.


User: NDTV Profit Hindi

Views: 19

Uploaded: 2023-10-17

Duration: 00:54

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