तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, लोकपाल का आदेश रद्द, चार्जशीट पर रोक

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, लोकपाल का आदेश रद्द, चार्जशीट पर रोक

pतृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि लोकपाल ने चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से पहले स्वीकृति के पहलू पर विचार करना चाहिए था.  pp12 नवंबर को लोकपाल की फुल बेंच ने सीबीआई को चार हफ्तों में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया था. महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. सीबीआई ने इस मामले में मार्च 2024 में एफआईआर दर्ज की थी.ppमहुआ मोइत्रा पर कारोबारी हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी समूह से जुड़े सवाल संसद में पूछने के आरोप हैं. उनकी 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी.


User: ETVBHARAT

Views: 2

Uploaded: 2025-12-19

Duration: 00:53